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धार जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 20 अप्रैल तक सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध

धार। कलेक्टर श्री श्रीमन् शुक्ला द्वारा 20 अप्रैल 2018 तक सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में पदस्थ समस्त शासकीय सेवक को किन्ही अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाना आवश्यक होने पर मुख्यालय छोड़ना हो तो बिना कलेक्टर की अनुमति के कोई भी शासकीय सेवक अवकाश पर प्रस्थित नही होगा। अनुविभागीय एवं तहसील में पदस्थ शासकीय सेवक अपने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थित नही होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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