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शिक्षा का अधिकार कानून : प्राइवेट स्कूलों के लिये नवीन मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने जारी की नई समय-सारणी

धार।  शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये प्राइवेट स्कूलों द्वारा आॅनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल, 2018 तक बढ़ाई गई है। पूर्व में यह तिथि 15 फरवरी, 2018 नियत  की गयी थी। प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस संबंध में निरंतर अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र लोकेश कुमार जाटव ने अंतिम अवसर के रूप में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संबंधी समय-सारणी में संशोधन किये हैं।
संशोधित समय-सारणी के अनुसार अब प्राइवेट स्कूल अथवा जिन स्कूलों की पूर्व मान्यता 30 नवम्बर, 2018 तक समाप्तहो रही है, उनके नवीन मान्यता अथवा मान्यता के नवीनीकरण के लिये आॅनलाइन आवेदन आगामी 16 अप्रैल, 2018 तक लिये जायेंगे। संबंधित विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयको द्वारा आवेदन प्राप्ति के 15 दिवसो की अवधि में उन स्कूलों का भोतिक सत्यापन कर आॅनलाइन निरीक्षण पोर्ट जिला शिक्षा अधिकाको  प्रेषित की जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त मान्यता आवेदनो का निराकरण आवेदन प्राप्ति के 30 दिवसो के भीतर किया जायेगा।
शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधान अनुसार प्राइवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित एवं कजोर वर्ग के बच्चो के निरूशुल्क प्रवेश के लिये आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 की प्रवेश प्रक्रिया में उन्हीं प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया जायेगा, जिनके द्वारा नियत तिथि तक नवीन मान्यता अथवा पूर्व मान्यता का नवीनीकरण करा लिया गया हो।

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