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मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों से सर्विस टैक्स वसूलने के लिए जारी किए नोटिस

भोपाल। कस्टम एवं सेंट्रल एक्साइज विभाग ने प्रदेश के शराब कारोबारियों को लाइसेंस फीस पर सर्विस टैक्स के रूप में निकल रहे करीब 50 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में राज्य सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस का ब्योरा भी मांगा है।
इन सभी लाइसेंसी कारोबारियों से विभाग 15 फीसदी सर्विस टैक्स की वसूली भी करेगा। विभाग के पास अनौपचारिक तौर पर जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार करीब दो सौ से अधिक लाइसेंसधारियों पर टैक्स वसूली निकाली गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार से सभी आबकारी ठेकेदार और कारोबारियों का ब्योरा मांगा गया था, लेकिन यह जानकारी विभाग को नहीं मिल पाई। केन्द्र सरकार के इस महकमे को सूचना के अधिकार के मार्फत यह जानकारी निकालना पड़ी। प्रदेश में करीब 250 लाइसेंस होल्डर हैं, इनके अलावा बीयर बार की संख्या हजार से ज्यादा है। इन सभी पर अप्रैल 2016 से लाइसेंस फीस की राशि का 15 फीसदी सर्विस टैक्स के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।
कस्टम-सेंट्रल एक्साइज विभाग ने पहले प्रदेश के बड़े शहरों के शराब कारोबारियों पर सर्विस टैक्स की वसूली निकाली है। कुछ ठेकेदारों के नाम पर 20-30 लाख रुपए तक वसूली निकल रही है। इन सभी को विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनमें होटल्स, बीयर बार, रेस्टोरेंट, शराब दुकानें, ब्रेवरीज और डिस्टलरीज भी शामिल हैं। संभागवार इन सभी की सूची बनाई गई है, अकेले राजधानी में करीब 50 से अधिक कारोबारी और ठेकदार हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर संभाग की सूची भी बनाई गई है। इन सभी को नोटिस देकर तलब किया गया है, उनसे पिछले दो साल के रिटर्न का ब्योरा भी मांगा गया है।

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