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धार कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सम्पूर्ण जिले में 12 से 4 बजे के बिच पशुओं की सहायता से चलने वो साधन के उपयोग प्रतिबंधित

धार। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह द्वारा सम्पूर्ण धार जिले में प्रतिदिन दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य अवधि में पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन, जिनसे वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है, ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेष तत्काल प्रभावशील होकर 15 जुलाई 2018 तक के लिए लागू रहेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि यह आदेष भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए प्रावधानांतर्गत जारी किया गया है। जिले में पशुओं पर सामग्री रख कर या सवारी कर उपयोग करने से अथवा पशुओं को तांगे, बेलगोडी, भैसा गाडी, उॅट गाडी, खच्चर गाडी, टट्टू गाडी एवं गंधे पर वजन ढोने में उपयोग करने से पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। 

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