Homeचेतक टाइम्समुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री कन्या विवाहध्निकाह योजना के अंतर्गत विवाह पोर्टल पर दर्ज हितग्राहियों की सत्यापित सूची के अनुसार हितग्राहियों को भुगतान किया जाना और इस योजना में शामिल दिव्यांगजनों को निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सहायता राशि दिये जाने के लिये स्पर्श पोर्टल पर 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर जिला कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। ये निर्देश आयुक्त नगरपालिक निगम, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिये गये हैं। 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!