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सरदारपुर – न्यायालय ने सुनाया फैसला, विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित

सरदारपुर। माननीय न्यायालय श्रीमति सरिता डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 137/14 में निर्णय पारित करते हुए  कल दिनांक 5 अक्टूबर को आरोपी नेता पिता चेनसिंह उम्र 35 वर्ष, वागु पिता चेनसिंह उम 30 वर्ष निवासीगण ग्राम अम्बेड़ी तहसील सरदारपुर को निर्वाचन विधानसभा चुनाव 2013 में बुथ पर शासकीय पुलिस कर्मचारीयों के साथ मारपीट करने पर धारा 332 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना दिनांक 25.11.2013 को फरियादी वनरक्षक जगदीश और उसके साथ स.उ.नि. महेशचन्द्र मेवाड़ी, आरक्षक 789 रामकरण की ड्यूटी विधान सभा चुनाव 2013(म.प्र.) में थाना सरदारपुर क्षेत्र में मोबाईल क्रमांक-5 में लगी। जिसका मुख्यालय ग्राम दत्तीगांव था। दिनांक 25.11.2013 को करीबन ढाई बजे ए.एस.आई. मेवाड़ी को मतदान केन्द्र क्रमांक 96 भाटिया बयडी के पीठासीन अधिकारी सुबोधकुमार दास पर मोबाईल आया कि कुछ लोग 100 मीटर कि परिधि के अन्दर आ गये है। तथा बार-बार कहने के बावजूद भी वह नही हट रहे है। जिस पर ए.एस.आई. मेवाड़ी के साथ मोबाईल वाहन में प्रा.वि. भाटिया बयड़ी पहुचे तो कुछ लडके आस-पास खड़े दिखे जिन्हें हटाया गया। 10-15 मिनट बाद उनमें से आरोपी नेता पिता चेनसिंह व उसका भाई वागु कुछ लडको के साथ फरियादी के पास आये नेता व वागु ने फरियादी जगदीश के साथ मारपीट की तथा उसकी वर्दी फाड दी। जिन्हें एएसआई मेवाड़ी, आर. रामकरण, गुजरात होमगार्ड के सैनिक घनश्याम ने समझाने कि कोशिश कि तो उनके उपर भी अपराधिक हमला कर पत्थर मारे जो मतदान केन्द्र के दरवाजे पर भी लगे। जिससे शासकीय में अवरोध उत्पन्न हुआ एवं जगदीश को पीठ व छाती में तथा घनश्याम को भी पीठ पर चोटे आई है। घटना मतदान केन्द्र के कर्मचारी बी.एल.ओ. तथा आस-पास के लोगो ने देखी। अनुसंधान के दौरान अनुसंधान कर्ता द्वारा फरियादी व साक्षियों के कथनों एवं मेडिकल रिपोर्ट व अन्य सम्पूर्ण साक्ष्य होने पर आरोपी/गण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 353, 332, 186, 34 भादवि में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान आरोपी नेता और वागु को दोषसिद्ध पाते हुए 1-1 साल का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये से अर्थदण्ड से दण्डित किये गये। फरियादी जगदीश को क्षतिपूर्ति स्वरूप 400 रूपये का भुगतान करवाया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पीएल मेडा द्वारा की गई एवं साक्षीयों की तामील करवाये जाने में विषेष रूप से सहयोग थाना सरदारपुर के आरक्षक करणसिंह भुरिया एवं प्रकाश भुरिया द्वारा किया गया।

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