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खाता आधार से लिंक नहीं करवाया तो नहीं मिलेगी पेंशन, पेंशन आपके द्वार योजना के तहत की गई व्यवस्था

भोपाल। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था सहित तमाम तरह की पेंशन घर बैठे पाने के लिए पेंशनरों को बैंक खाता आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं कराने पर पेंशनरों को मिनी एटीएम या पॉश मशीन के माध्यम से पेंशन नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनभोगियों के लिए ‘पेंशन आपके द्वार” योजना के तहत की गई है। सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग ने मैदानी अधिकारियों को पेंशनरों का भौतिक सत्यापन एवं आधार लिंक कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को पेंशनरों का भौतिक सत्यापन कराने को कहा है। विभाग ने कहा कि सही व्यक्तियों को पेंशन मिले, इसलिए भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है और साल में कम से कम दो बार सत्यापन कराया जाए। संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण कृष्ण गोपाल तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि पेंशनरों का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर किया जाए। उल्लेखनीय है कि विभाग पेंशन आपके द्वार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनरों को ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी एटीएम या पॉश मशीन के माध्यम से पेंशन दे रहा है। संचालक ने विशेष अभियान चलाकर पेंशनभोगियों के बैंक खाते आधार से लिंक कराने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक माह की समयसीमा तय की गई है। इसी अवधि में पेंशनरों का भौतिक सत्यापन भी कराना है।

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