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मध्यप्रदेश सरकार ने गुमास्ता कानून में किया बड़ा संसोधन, लाखो व्यापारियों को मिलेगी राहत

भोपाल। प्रदेश सरकार ने छोटे दुकानदार और स्टार्ट अप करने वालों को बड़ी सौगात देते हुए लाइसेंस का बार-बार नवीनीकरण कराने के झंझट से मुक्ति दे दी। अब जो नवीनीकरण होगा, वो आखिरी बार होगा। इसके बाद गुमाश्ता लाइसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इसके लिए श्रम विभाग ने गुमाश्ता कानून में नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इससे दस लाख से ज्यादा कारोबारियों को सीधा फायदा होगा। प्रदेश में अब हर पांच साल में छोटे दुकानदार, स्थापना व्यवसायी और स्टार्ट अप वालों को गुमाश्ता लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता था। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छोटे व्यापारी और दुकानदारों के हित में आसान व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके मद्देनजर श्रम विभाग ने दुकान और स्थापना अधिनियम 1958 में गुमाश्ता लाइसेंस के लिए नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। नई व्यवस्था में दुकानदार और स्थापनाओं को पूरे व्यवसाय अवधि में एक बार ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि इस कदम से प्रदेश के दस लाख से ज्यादा छोटे दुकानदार, स्थापना व्यवसायी और स्टार्ट अप को फायदा होगा। हालांकि, व्यवसाय के स्वरूप में बदलाव करने पर अपने पंजीयन में संशोधन कराना होगा। पंजीयन अभी चार श्रेणी में होता था, इसे भी घटाकर दो कर दिया है। फीस भी दो सौ और ढाई सौ रुपए कर दी गई है। एक सवाल के जवाब में सिंह ने बताया कि गुमाश्ता का दुरुपयोग न हो, इसकी निगरानी की जाएगी। कारोबारी यदि व्यवसाय बंद करता है तो इसकी सूचना विभाग को देगा।

संबल योजना और कार्ड नए स्वरूप में आएंगे –
श्रम मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि संबल योजना में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। कार्ड भी नए स्वरूप में आएंगे। योजना में जो लाभ फिलहाल दिए जा रहे हैं, वे जारी हैं पर इनमें बदलाव होगा। इसका नाम बदलने को लेकर भी विचार चल रहा है। दो सौ रुपए फ्लेट रेट में जो बिजली दी जा रही है, वो भी अभी जारी है। वहीं, बाल श्रम पर जो कानून हैं, उन्हें लागू करने को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। जल्द ही प्रभावी कार्रवाई इसको लेकर होगी।

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