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राजगढ़ – सिध्दि विनायक सोसायटी के खरीदी प्रभारी कुशवाह पर पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का प्रकरण, मामला चना खरीदी का

राजगढ़। राजगढ़ की सिद्धी विनायक सोसायटी के प्रबंधक भुवानसिंह पिता मांगीलाल कुशवाह निवासी अमझेरा पर पुलिस नेधोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी डीएस निगम कार्यालय उपायुक्त सहाकरी जिला धार कलेक्टर कार्यालय धार द्वारा दिए गए आवेदन की जांच पर प्रकरण दर्ज किया गया है। दर्ज प्रकरण में बताया गया की कृषि उपज मण्डी राजगढ़ के संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त होने के पर सहाकरिता निरी. डोगरसिंह निगम को मण्डी का प्रशासक शासन ने नियुक्त किया था। आरोपी भुवानसिंह कुशवाह सिद्धि विनायक सोसायटी प्रबंधक को किसानो से समर्थन मुल्य पर चना, मसुर, सरसो खरिदी का प्रभारी बनाया गया था। किसानों से समर्थन मुल्य पर 60421 क्विंटल चना खरिदा गया था। जिसे परिवहन कर निर्धारीत वेयरहाउस में 59783 क्वींटल जमा कराया गया। कम्प्यूटर में खरीदी दी डाटा इन्ट्री चैक करने पर 638 क्विंटल चना व 2.11 क्विंटल मसुर किमत 3048576 रू. परिवहन नही पाई गई। कृषि उपज मण्डी में चैक करने पर चना व मसुर होना नही पाया गया। जांच पर आरोपी खरीदी प्रभारी भुवानसिंह कुशवाह के विरूद्ध पुलिस ने भादवी की धारा 409 एवं 420 में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।
टीआई ब्रजेश मिश्रा ने बताया की आरोपी भुवानसिंह कुशवाह के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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