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मध्यप्रदेश में किसानों को दस हॉर्स पॉवर तक आधी कीमत में मिलेगी बिजली, ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एक और वचन की हुई पूर्ति

भोपाल। 10 हॉर्स पॉवर वाले किसानों को आधी दर पर बिजली दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि वचन-पत्र के वचन में ‘किसानों का बिजली बिल हाफ (आधा)” की पूर्ति के अंतर्गत इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू कर दी गई है। योजना के जरिए अब 44 पैसे प्रति यूनिट की दर पर सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी। अभी 88 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है। सिंह ने बताया कि अप्रैल 2019 से योजना लागू होने पर वचन-पत्र के इस बिंदु की पूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। सिंह के मुताबिक अभी विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय टैरिफ अनुसार अगर कृषक पांच हॉर्स पॉवर का स्थायी कृषि उपभोक्ता है तो उसका सालाना बिजली बिल 46 हजार 55 रुपए का बनता है, इसमें से सात हजार रुपए किसान देता है। यह दर 88 पैसे प्रति यूनिट पड़ती थी। शेष 39 हजार 55 रुपए सरकार देती है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि सरकार का निर्णय है कि अब 46 हजार 55 रुपए में से मात्र 3500 रुपए किसान देगा, यह दर अब 44 पैसे प्रति यूनिट होगी। शेष 42 हजार 555 रुपए सरकार देगी। किसानों के लिए कुल सबसिडी जो पहले नौ हजार 700 करोड़ रुपए दी जाती थी, वह अब 10 हजार 400 करोड़ रुपए दी जाएगी। इसी प्रकार 10 हॉर्स पॉवर तक के किसानों को प्रति वर्ष प्रति हॉर्स पॉवर 1400 रुपए के स्थान पर 700 रुपए देने होंगे। इससे लगभग 19 लाख किसान लाभांवित होंगे। अस्थायी कृषि उपभोक्ताओं से अब 3.84 रुपए प्रति यूनिट के स्थान पर 1.92 रुपए प्रति यूनिट लिया जाएगा। मीटरयुक्त स्थायी कृषि संयोजन के ऊर्जा प्रभार की दर भी आधी होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले पांच हॉर्स पॉवर तक के किसान (अंत्योदय परिवार) को पहले की तरह बिजली बिल में पूरी छूट मिलेगी। इससे लगभग आठ लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। योजना में पांच हॉर्स पॉवर तक के 16 लाख स्थायी उपभोक्ता, पांच से 10 हॉर्स पॉवर तक के लगभग तीन लाख स्थायी और दो लाख अस्थायी कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आठ लाख किसानों को नि:शुल्क बिजली की सुविधा जारी रहेगी।

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