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पेटलावद ब्लास्ट कांड में न्यायालय ने सुनाया फैसला, आरोपी पक्ष को किया बरी

सुमित राठौड़, पेटलावद (झाबुआ)।  पेटलावद ब्लास्ट कांड से जुडे मामलों में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत परमार झाबुआ के द्वारा शुक्रवार को एतिहासिक निर्णय लेते हुए मामले से जुडे तीन प्रकरणों में फैसला सुनाया है। न्यायालय के अपुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहु चर्चित पेटलावद ब्लाॅस्ट कांड के मामले में विशेष न्यायालय झाबुआ के द्वारा पुलिस के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की जा रही थी। जिसमें न्यायायल के द्वारा तीन प्रकरणों में निर्णय सुनाते हुए प्रकरण से जुडे आरोपी पक्ष को बरी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष अपर सत्र न्यायालय झाबुआ के द्वाराप्रकरण क्र. 7-16,8-16 और प्रकरण क्र.9-16 में निर्णय देते हुए धमेंद्र पिता रामसिंह राठौड निवासी गेहंडी, नरेंद्र पिता शांतिलाल कांसवा, फूलचंद्र पिता शांतिलाला कांसवा,नितेश नरेंद्र कांसवा, हंसादेवी पति फूलचंद्र कांसवा, साधना पति नरेंद्र कांसवा तथा प्रितिबाला पति राहुल कांसवा निवासी महावीर कालोनी पेटलावद को दोष मुक्त करते हुए प्करण समाप्त करने का निर्णय पारित किया। ब्लाॅस्ट कांड को लेकर पेटलावद नगर कई महिनों तक इस दर्द से उभरनहीं पाया था। ब्लाॅस्ट कांड के मुख्य आरोपी के परिजनों को न्यायालय द्वारा बरी करने पर नगर में कई लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। नागरिकों का कहना है कि जहां 78 से अधिक जाने इस ब्लाॅस्ट में गई है वहां पर इस प्रकार का फैसला आने से नागरिकों में निराशा है। मुख्य मामले की सुनवाई जारी। वहीं मुख्य मामले में अभी भी सुनवाई जारी है। उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर 2015 को पेटलावद के नया बस स्टैंड पर हुए ब्लाॅस्ट में 78 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इतने ही लोग घायल हुए थे। यह मामला देश प्रदेश सहित विदेश तक गुंजा था। जिसमें तत्कालीन प्रशासन और मुख्यमंत्री जनता के बीच में पहुँचे थे।

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