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सरदारपुर – अवैध शराब बेचने व रखने पर आरोपी दोषसिद्ध पाते हुए न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार के अर्थदण्‍ड से किया दण्डित

सरदारपुर। मा. न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री अभिजीत सिंह वास्‍कले, सरदारपुर द्वारा दिनांक 21.05.2019 को निर्णय पारित करते हुए, अवैध शराब बेचने पर धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट आरोपी भरत पिता रूपाजी हामड़(सिर्वी) उम्र 20 वर्ष निवासी धुलेट को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी श्री बापूसिंह बिलवाल ने बताया कि घटना दिनांक 22.03.2019 को प्रधान आरक्षक बाबुलाल चौहान थाना राजगढ़ में पदस्‍थ होकर कस्‍बा भ्रमण के दौरान मुखबीर की सूचना मिली कि चेतना ढाबे के पीछे ग्राम धुलेट में एक व्‍यक्ति हाथ में थेली लेकर शराब बेचने के लिये खड़ा हैं, सूचना पर विश्‍वास कर राहगीर गवाह को तलब कर सूचना से अवगत करवाकर हमराह लेकर मुखबीर द्वारा बताये स्‍थान चेतना ढाबे के पीछे पहुँचा, जहाँ ढाबे के पीछे एक व्‍यक्ति हाथ थेली लिये खडा दिखा जो पुलिस को आते देख भागने लगा जिसे पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकडा, जिसका नाम पता पुछते अपना नाम भरत पिता रूपाजी हामड़ सिर्वी उम्र 20 क्‍वाटर देशी शराब किमती 1000रू की मिली, उक्‍त व्‍यक्ति से शराब बेचने रखने का लायसेंस पुछते नही होना बताया। आरोपी का कृत्‍य धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत दण्‍डनीय पाया जाने से आरोपी के कब्‍जे से 20 क्‍वाटर देशी दुबारा शराब किमती 1000रू की उक्‍त पंचानो के समक्ष जप्‍त कर जप्ति पंचनामा बनाया बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी भरत के विरूद्ध थाना राजगढ़ में धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मा. न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।

विचारण के दौरान मा. न्‍यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी भरत पिता रूपाजी हामड़(सिर्वी) उम्र 20 वर्ष निवासी धुलेट को धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के अन्‍तर्गत न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोज अधिकारी श्री पी.एल. मेड़ा द्वारा की गई।

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