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सरदारपुर – न्यायलय ने सुनाया फैसला, मारपीट करने वाले आरोपीगण को छ:-छ: माह का सश्रम कारावास एवं 2000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

सरदारपुर। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिजीत सिंह वास्कले सरदारपुर द्वारा दिनांक 27/05/2019 को निर्णय पारित करते हुए। आरोपी गोपाल पिता राधेश्याम भील उम्र 24 वर्ष, केशरिया पिता राधिया भील उम्र 26 वर्ष, बाबु पिता रामलाल उम्र 30 वर्ष एवं आरोपी प्रकाश पिता सुन्दरिया भील उम्र 35 को धारा 323/34 भादवि 1-1 माह का सश्रम कारावास, 200-200 रूपये एवं धारा 324 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास, 300-300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये गये। अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया कि घटना दिनांक 21.03.13 के 9.30 बजे शाम की बात है, आहत कविता अपने घर के बाहर खडी थी कि गॉंव के प्रकाश, गोपाल, केशरिया और बाबु चारों आये व पुराने झगड़े कि बात को लेकर मॉं-बहन की नंगी-नंगी गालिया देकर प्रकाश ने चाकू मारा जो सामने पेट पर लगा, जिससे खून निकल आया वह चिल्‍लाई तो उसका पिता नाहरसिंह आया तो उसे बाबु ने तलवार से मारा जो बाये हाथ कि भुजा पर लगा, उसका भाई दिनेश बीच-बचाव करने आया तो गोपाल ने लठ से मारा और केशरिया ने झुमा-झपटी कर लठ से मारपीट किया। जिसमें दिनेश को बाये व दाहिने हाथ की अंगूली पर चोट आई। प्रकाश ने पत्थर से मारपीट की जिससे कालीबाई को सिर में चोट लगी, इसके बाद सभी इलाज के लिए सीधे सरकारी अस्पताल सरदारपुर गये थे। सरदारपुर से धार इलाज के लिए सभी को रेफर किया गया। थाना प्रभारी सरदारपुर को अस्पताल से मारपीट की सूचना भेजी थी। जिस पर से रिपोर्ट दर्ज की गई एवं विवेचना के दौरान साक्षीयों के कथन लेखबद्ध कर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मा. न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण साक्षीयों की साक्ष्य करवाई जाकर लिखित बहस की गई थी। विचारण के दौरान मा. न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी गोपाल, केशरिया, बाबु एवं प्रकाश को धारा 323/34 भादवि 1-1 माह का सश्रम कारावास, 200-200 रूपये एवं धारा 324 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास, 300-300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये गये। एवं आरोपीगण से क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि आहत कविता को 800, आहत नाहरसिंह और दिनेश को 600-600 रूपये राशि दिये जाने का आदेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पीएल मेड़ा द्वारा की गई।

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