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राजगढ़ – राजेन्द्र सूरी साख सहकारी संस्था के संचालक मंडल एवं प्रबंधक सहित 28 लोगो पर पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण

राजगढ़। कल देर रात्रि में राजेन्द्र सूरी साख सहकारी संस्था के संचालक मंडल तथा संस्था के प्रबंधक सहित कुल 28 लोगो के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया हैं।
कल रात्रि में सहकारिता विभाग के अंकेक्षण अधिकारी राजेश पिता मरकुस विक्टर निवासी त्रिमूर्ति नगर कॉलोनी धार द्वारा पुलिस थाने पर एक आवेदन दिया। जिसके बाद पुलिस ने राजेन्द्र सूरी संस्था के संचालक मंडल एवं संस्था के प्रबंधकों के विरुद धारा 409, 420, 34 भादवी में प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया हैं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में बताया कि राजेन्द्र सूरी साख सहकारी संस्था मर्या. राजगढ़ ने दिनांक 1.04.2014 से 28.08.2019 तक संस्था सदस्यों की जमा राशियों का भुगतान परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर भी भुगतान नही किया। तथा अन्य सदस्यों को ऋण नियमो के विरुद्ध बाटकर लोकधन का दुरूपयोग किया गया एवं अमानत में खयानत कर संस्था के सदस्यों के साथ धोखा घड़ी की गई।
मामले में में पुलिस ने संचालक मंडल के सुरेश तातेड़, बाबूलाल चावड़ा, कांता भण्डारी, सोनू विकास भण्डारी, आजाद भण्डारी, मुकेश कावड़िया, कांतिलाल भण्डारी, धरमेंद्र बागड़िया, हेमन्त जैन, जितेंद्र मुरानिया, ज्योति पँवार, कालूसिंह निनामा, कानालाल पटेल तथा संस्था के अधिकारी विंदेश मण्डलोई, धरमेंद्र भण्डारी, निर्मल मुरुमकर, शांतिलाल जाट, जगदीश चोयल, पंकज पँवार, सविंद्र बुंदेला, दीपक बैरागी, सचिन खेड़े, नीता बलसारा, घनश्याम चौधरी, भुवानसिंह कुशवाह, महेंद्र राजपूत, प्रांशु शर्मा तथा सतीश कुशवाह पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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