Homeचेतक टाइम्सआज से प्रभावी हुआ संशोधित नागरिकता कानून, सरकार ने जारी की अधिसूचना

आज से प्रभावी हुआ संशोधित नागरिकता कानून, सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 10 जनवरी से प्रभावी होगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है, ”नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है।” संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था।  इस कानून के विरोध में आज भी देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिले। हैदराबाद में शुक्रवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने हाथ में‍ राष्ट्रीय ध्वज लेकर “तिरंगा रैली” निकाली। कई मुस्लिम समूहों वाले युनाईटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित इस रैली के समर्थन में चारमीनार के पास की दुकानें और कारोबारी संस्थान बंद रहे। मीर आलम ईदगाह से तीन किमी चलकर शास्त्रीपुरम तक जाने वाली यह रैली दोपहर एक बजे शुरु हुई। तख्ती लेकर चल रहे प्रदर्शनकारियों ने “नहीं चलेगा नहीं चलेगा, सीएए नहीं चलेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद” के नारे लगाए। नगर पुलिस ने शहर में पुख्ता इंतजाम किए और यातायात व्यवस्था भी संभाली। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही जनता से सीएए और एनआरसी पर अपना विरोध जताने के लिए रैली में भाग लेने की अपील की थी।

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