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धार – न्यायालय ने दिया निर्णय, 7 साल की अबोध बालिका के साथबलात्काार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

धार। माननीय श्री पंकज सिंह माहेश्वृरी विशेष न्यारयाधीश पाक्सो अधिनियम द्वारा दिनांक 15 सितंबर को निर्णय पारित करते हुए धारा – 363,376,376(2) (F I) भादवि एवं 3/4 5एम,5 एन/6 पॉक्सो एक्ट में आरो पीगोकुल पिता मनोहर आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम कासरनी पोस्टर रहतगांव हरदा को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) तक की सजा से दण्डित किया गया ।

श्रीमती अर्चना डांगी मीडिया सेल प्रभारी जिला धार ने बताया कि दिनांक 29.05.2021 को पीडि़ता की माता ने थाना पीथमपुर सेक्टेर-1 में यह मौखिक रिपोर्ट की कि, उसकी आठ संताने है जिसमें 6 लड़की व 2 लड़के है। लड़कियों की शादी हो चुकी है। पीडि़ता सबसे छोटी लड़की उसके साथ रहती है। उसके पति को देहांत 10 साल पूर्व हो चुका है । पिछले 6 वर्षो से वह गोकुल के साथ पीडि़ता को लेकर पत्नी की तरह रह रही हैं । दिनांक 28.05.2021 को रात करीब 09:30 बजे अभियुक्त को खाना बनाकर दिया था, तो अभियुक्तक ने उससे बोला कि, खाने में धनिया पत्ती नही है, तो वह पीडि़ता को लेकर धनिया लेने का बोलकर पीडि़ता को उसके साथ ले गया, जब काफी देर तक अभियुक्त पीडि़ता को लेकर वापस नहीं आया, तो उसने अभियुक्त़ के मोबाईल फोन किया, तो अभियुक्त ने कुछ देर पश्चात निकलने का कहा, किन्‍तु इंतजार करने के बाद भी अभियुक्त व उसकी लड़की पीडि़ता वापस नहीं आये, तब उसने दुबारा अभियुक्त को फोन किया, तो अभियुक्त का फोन बंद आ रहा था, उसके पश्चात करीबन रात के 10 बजे अभियुक्त पीडि़ता को लेकर आया, जब उसने पीडि़ता को खाना खाने का बोला, तो पीडि़ता ने कहा कि, वह थक गई है और ऐसा कहकर वह सो गई, उसके पश्चाेत दूसरे दिन पीडि़ता रोते हुए उसके पास गई और बोला कि, उसका पेट दर्द हो रहा है, तब उसने पीडि़ता से पूछा कि, क्या हुआ, तो इस पर पीडि़ता ने बताया कि, अभियुक्ती उसे धनिया लेने लेकर गया था, तब अभियुक्ति उसे खुले सुनसान खेत नूतन नगर पीथमपुर में ले गया और उसे लेटा दिया और उसके तथा अभियुक्त ने गंदा काम किया। उसके बाद उसके रोने पर अभियुक्त उसे घर लेकर आ गया। उक्त संबध में अभियुक्ता से पूछा, तो वह घर से भाग गया। पीडि़ता द्वारा घटना के बारे में बताने पर उसे साथ लेकर थाने पर इस आशय की रिपोर्ट की कि, अभियुक्तत द्वारा उसकी नाबालिक लड़की को धनिया लाने के बहाने ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सम्पूर्ण वि‍वेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्याएयालय धार में पेश किया गया जहां पर संपूर्ण साक्ष्य पश्चाकत माननीय न्यायालय ने पीडि़ता एवं माता के कथनों एवं डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक प्राप्त होने पर धारा 363,376,376(2) (F I) भादवि एवं 3/4 5एम,5 एन/6 पॉक्सो एक्ट में आरोपी को दण्डित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से धार न्‍यायालय में पैरवी श्रीमती आरती अग्रवाल Ad.D.P.O. धार द्वारा की गई।        

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