Homeसरदारपुर - विधानसभासरदारपुर - दुष्कर्मी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, न्यायालय ने...

सरदारपुर – दुष्कर्मी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, न्यायालय ने अर्थदंड से भी किया दंडित

सरदारपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री राधाकिशन मालवीय ने दुष्कर्म के प्रकरण में विचारण पूर्ण कर अभियुक्त लाखन पिता शंकरलाल चौहान निवासी ग्राम हातोद थाना अमझेरा को 10 वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र शर्मा ने की। अभियोजन के अनुसार पीड़िता द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2021 को अपने साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट थाना अमझेरा पर लिखवाई गई थी।

मामले के अनुसार पीड़िता अपने घर पर अकेली थी उसके पति सास ससुर और देवर घर से बाहर गए हुए थे तब आरोपी ने रात्रि में उसके घर में घुसकर जबरदस्ती उसकी मर्जी के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर से पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में छह साक्षी गणों का परीक्षण कराया गया। विचारण में आई साक्ष्य और अभियोजक के तर्कों पर न्यायालय ने पूर्ण विश्वास करते हुए आरोपी को दोष सिद्धि का आदेश सुनाया। आरोपी को दुष्कर्म के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अन्य धाराओं में भी कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड अदा किए जाने का भी आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को अर्थदंड अदा न किए जाने की दशा में पृथक से कारावास भुगताए जाने का आदेश भी प्रदान किया है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!