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सरदारपुर – नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी शिक्षक को 10 वर्ष की सजा, न्यायालय ने अर्थदंड से भी किया दंडित

सरदारपुर। विशेष न्यायाधीश श्री राधाकिशन मालवीय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी नाबालिक से बलात्कार करने वाले शिक्षक नरवेश पिता राकेश को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 3 नवंबर 2015 को थाना अमझेरा में पीड़ित के पिता ने थाने पर आकर सूचना दी थी कि बेटी स्कूल में कोचिंग पढने के लिए गई थी, दोपहर के समय नहीं लौटने पर स्कूल पहुंचने पर मालुम हुआ कि छात्रा स्कूल ही नहीं आई थी।

पिता के अनुसार नाबालिग लड़की की उम्र 15 साल गांव के सरदार पटेल माध्‍यमिक शाला रालामण्‍डल में कोचिंग पढ़ने पिछले दो सालों से से जा रही है। वर्ष 2015 में कक्षा 11 वीं में पढ़ रही थी, एक दिन पूर्व सुबह पीडिता अकेली स्कूल में कोचिंग पढने का जाने का बोलकर गई थी। दोपहर में नहीं आने पर जब पिता स्कूल पहुंचा तो स्कूल संचालक ने प्रवीण रघुवंशी ने बताया कि छात्रा स्कूल ही नहीं आई थी।

मामले में अमझेरा पुलिस ने अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की, इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि स्कूल में पढाने वाला शिक्षक नर्वेश डामोर छात्रा को शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया हैं, ऐसे में पुलिस ने पीड़िता को दस्तेयाब करते हुए बयान दर्ज किए। जिसमें छात्रा ने दुष्कर्म की बात बताई थी। पुलिस ने प्रकरण की जांच के बाद अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बीएस बिलवाल ने की।

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