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सरदारपुर – एसडीओपी मेड़ा को स्थानांतरण पर हाईकोर्ट से मिला स्टे, निवाड़ी के लिए आदेश हुआ था जारी

सरदारपुर। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) रामसिंह मेड़ा के स्थानांनतरण के एक सप्ताह के भीतर अनिश्चीत्ता के बादल छंटने लग गए है। सेवानिवृति की दहलीज पर खडे एसडीओपी रामसिंह मेंडा का अचानक सरदारपुर से करीब 600 किलोमीटर दूर स्थानांनतरण का आदेश जारी हुआ था। जिसके बाद एसडीओपी मेड़ा ने हाईकोर्ट इंदौर की शरण लेकर अपना पक्ष रखते हुए बताया की उनकी सेवानिवृति मे करीब 1 वर्ष का समय बाकी है तथा उनकी 85 वर्षीय माता जी भी बिमार रहती है। जिनकी देखभाल के लिए उन्हे सेवानिवृति तक सरदारपुर एसडीओपी के पद पर ही रखा जाए। न्यायालय ने मानवीय आधार पर एसडीओपी मेड़ा को स्थानांतरण पर स्थगंन (स्टे) प्रदान करते हुए उन्हे पुनः सरदारपुर एसडीओपी के पद पर पदस्थ रखने के आदेश प्रदान किया है।

गौरतलब है कि 26 नवंबर को मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश के तहत एसडीओपी मेड़ा का स्थानांतरण एसडीओपी निवाड़ी के लिए किया गया था। जिसके बाद एसडीओपी हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने उनका पक्ष सुनने के बाद स्टे प्रदान किया है। आपको बता दे कि एसडीओपी रामसिंह मेड़ा की सेवानिवृत्ति में करीब 1 वर्ष का समय शेष है।

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