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सरदारपुर – एसडीएम राहुल चौहान ने आदिवासी को दिलाया न्याय, षड्यंत्र कर जमीन हड़पने वालों के विरूद्ध आदेश किया पारित, प्रकरण दर्ज करवाने हेतु लिखा पत्र

सरदारपुर। एसडीएम राहुल चौहान द्वारा सरदारपुर तहसील के ग्राम उमरेला के गिरधारी पिता नाथा जाति भील की भूमि सब रजिस्ट्रार बीएस सेठीया तथा तत्कालीन हल्का पटवारी कालू सिंह खराड़ी एवं विपक्षी महेश पिता भंवरलाल जाति सोनी की आपसी सांठगांठ के द्वारा की गई साजिश की जांच करवा कर आदिवासी गिरधारी पिता नाथा को न्याय दिलाया है।

दरअसल आवेदक गिरधारी के द्वारा एसडीएम कोर्ट में एमपीएलआरसी की धारा 170 (क)(ख) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी आदिवासी भील जाति का होकर भूमि सर्वे नंबर 11 का संपूर्ण रकबा 2.268 हेक्टेयर रजिस्ट्री विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 5 दिसंबर 2011 को विक्रेता राममल पिता रखबचंद्र जैन निवासी बदनावर से बिक्री मूल्य अदा कर क्रय की है। विपक्षी रमेश पिता भंवरलाल जाति सोनी निवासी इंदौर के द्वारा सर्वे नंबर 11 के रकबा में हेरफेर करके रकबा कम कर दिया गया।

मामले को अनुविभागीय अधिकारी राहुल चौहान के द्वारा संज्ञान में लेकर विधिवत रूप से आरसीएमएस में प्रकरण दर्ज कर विस्तृत जांच की गई एवं विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर देने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे की हल्का पटवारी, सब रजिस्टार सरदारपुर एवं विपक्षी महेश पिता भंवरलाल जाति सोनी ने मिलकर राजस्व अभिलेख में ऊपरी लेखन कर, कांट – छांट करने वाले राजस्व कर्मी पटवारी एवं तत्कालीन सब रजिस्टार सरदारपुर के द्वारा मिथ्या पूर्ण विक्रय पत्र क्रमांक 1ए / 1428 दिनांक 30/3 /2015 तैयार कराने एवं अन्य दस्तावेज के स्थान पर मिथ्या पूर्ण दस्तावेज को पंजीकृत करने के संबंध आदिवासी भूमि स्वामी की भूमि के बटांक करवाकर भूमि हड़पने के संबंध में त्रुटि कर्ता गण के विरुद्ध थाना प्रभारी राजोद थाना राजोद को एफआईआर दर्ज कराने हेतु नायब तहसीलदार बरमंडल को पत्र लिखा है। साथ ही एसडीएम राहुल चौहान ने निर्देश दिया कि सर्वे नंबर 11 की मूल स्थिति कायम की जाए।

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