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सरदारपुर – नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सजा, न्यायालय ने सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो  एक्ट) द्वारा निर्णय पारित करते हुए, नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी हरि पिता गेंदालाल निवासी ग्राम बोरखेडी थाना अमझेरा को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया कि घटना दिनांक 15  मई 2021 को 15 वर्षीय पीडिता रात में घर के अंदर कमरे में सोई थी। इसी दौरान करीब 3 बजे रात में खिड़की से हरी पिता गेन्दालाल कूद कर पीडिता के पास आया और गलत नीयत से पीडिता के दोनों हाथ पकड लिए तथा पीडिता चिल्लाई तो पीडिता के दादा को आता देख आरोपी दरवाजा खोलकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अमझेरा पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में शासन की ओर से बापू सिंह बिलवाल विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी हरि पिता गेंदालाल को न्यायालय ने सजा सुनाई है।

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