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सरदारपुर – आदिवासी की जमीन को हड़पने का प्रयास, तत्कालीन पटवारी सहित इंदौर के व्यापारी के खिलाफ राजोद पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, एसडीएम ने दिया निर्णय, राजस्व रिकॉर्ड में की थी हेराफेरी

सरदारपुर। राजस्व रिकॉर्ड में हेर-फेर करके स्वयं को भूमि मालिक बनने वाले इंदौर के व्यापारी के खिलाफ राजोद पुलिस ने विभिन्न धारा में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने तत्कालीन पटवारी के साथ मिलकर भूमि को अपने नाम कर लिया था, इस बात की जानकारी लगने के बाद आदिवासी ने एसडीएम न्यायालय में शिकायत की, जिसकी जांच में यह बात सामने आई कि उक्त भूमि आदिवासी की है। ऐसे में एसडीएम ने इस मामले में भूमि का रिकॉर्ड प्रकरण में सुधारने के साथ ही आदिवासी के साथ धोखाधडी करने पर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे, इसी आधार पर आज राजोद पुलिस ने महेश पिता भंवरलाल सोनी निवासी इंदौर सहित तत्कालीन पटवारी को आरोपी बनाया है। साथ ही इस मामले में उप पंजीयक कार्यालय की किस प्रकार भूमिका रही, उसको लेकर भी पुलिस जल्द ही रिकॉर्ड तलब कर जांच करेगी, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।

दरअसल सरदारपुर तहसील के ग्राम उमरेला में राजमल पिता रखवचंद्र जैन निवासी बदनावर की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सर्वे नंबर 10 व 11 पर वर्ष 2011 में दर्ज थी। जिसके बाद राजमल ने उक्त जमीन में से अमृतलाल पिता भेरुलाल को सर्वे नंबर 10 की 1-045 हेक्टेयर को विक्रय कर दिया था। साथ ही गिरधारी पिता नाथा आदिवासी को सर्वे नंबर 10 की 1-003 व सर्वे नंबर 11 की 2-268 हेक्टेयर जमीन का सौदा कर दिया था। किंतु आरोपी महेश पिता भंवरलाल सोनी ने फर्जी तरीके से बटांकन करवाकर सर्वे नंबर 11-1, 11-2, 11-3 रिकॉर्ड में करवाकर सर्वे नंबर 11-2 व 11-3 अपने नाम से पंजीकृत विक्रय पत्र 30-03-2015 को मिथ्या पूर्ण दस्तावेज तैयार करवा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया था।


एसडीएम ने दिया निर्णय –
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राहुल चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक गिरधारी के द्वारा एसडीएम कोर्ट में एमपीएलआरसी की धारा 170 (क)(ख) के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी आदिवासी भील जाति का होकर भूमि सर्वे नंबर 11 का संपूर्ण रकबा 2.268 हेक्टेयर रजिस्ट्री विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 5/12/2011 को विक्रेता राजमल पिता रखबचंद्र जैन निवासी बदनावर से बिक्री मूल्य अदा कर क्रय की थी। किंतु रिकॉर्ड में उसे महेश सोनी के नाम पर दर्शा दिया गया, प्रकरण की पूरी सुनवाई राजस्व न्यायालय में हुई, जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम ने गिरधारी के पक्ष में निर्णय दिया था। थाना प्रभारी राजोद रोहित कछावा के अनुसार एसडीएम कोर्ट से प्राप्त हुए आदेश सहित पत्र के आधार पर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, मामले की जांच जारी है। जल्द ही धोखाधडी करने वाले आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा।

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