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MP NEWS : तबादला नीति-2023 की तारीख बढ़ी, अब 7 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर, शिक्षकों के तबादलों का अधिकार प्रभारी मंत्री को

Madhya Pradesh News : तबादला नीति-2023 (Transfer Policy-2023) में जिलों के भीतर तबादले की अंतिम तारिख पहले 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर 7 जुलाई कर दिया गया है। जिसके चलते अब मध्यप्रदेश के मंत्रियों को तबादलों के लिए 1 सप्ताह का वक्त और मिल गया है। तबादलों के लिए तारिख बढ़ाए जाने का निर्णय कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में बुधवार को लिया गया।

कृषि मंत्री कमल पटेल, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत कई मंत्रियां ने कहा कि पार्टी कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण तबादला सूची नही बन पाई, इसलिए 15 जुलाई तक छूट मिलनी चाहिए । इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इतना वक्त नहीं दिया जा सकता। 7 जुलाई तक सूचियां जारी करें।

कोर कमेटी के साइन जरूरी –
कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में यह भी तय हुआ कि जिलों के भीतर तबादला सूची में जिले की ही कोर कमेटी के साइन कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने जिलों के भीतर शिक्षकों के तबादलों के अधिकार  भी प्रभारी मंत्री को देने की बात कही है। विभागीय मंत्री की मंजूरी के बाद प्रभारी मंत्री उसे जारी करेंगे। राज्य स्तरीय तबादलों की फाइल विभागीय मंत्री के जरिए सीएम समन्वय में जाएगी।

दरअसल विधानसभा चुनाव के ठीक चार पहले मध्य प्रदेश सरकार ने तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। पहले 15 जून से 30 जून तक यह प्रभावी था अब तारिख बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है।

तबादला नीति –
तबादला नीति के मुताबिक जिला कैडर के कर्मचारी और स्टेट कैडर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जिले के भीतर ही तबादले होंगे। इसमें जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद यह तबादले होंगे। तबादले की सूची विभाग के जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होंगे। तृतीय श्रेणी और उससे निचली श्रेणी के तबादले हो सकेंगे।

पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड तय करेगा। जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से एसपी तबादले करेंगे। इससे ऊपर के अधिकारी के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्देशों के बाद सीएम के समन्वय में जाएंगे। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर के जिले के भीतर ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की राय से होंगे। इसी तरह तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार के मामले में प्रभारी मंत्री की राय से जिला कलेक्टर तबादला करेंगे।

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