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धार – थूकने की बात पर हुआ था विवाद, न्यायालय ने आरोपी को 6 माह कारावास की सजा सुनाई, अर्थदंड से भी किया दंडित

धार। माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री संजीव पिपलादिया धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी अरविंद पिता सताई यादव निवासी वृंदावन कॉलोनी पीथमपुर को 6 माह का सश्रम कारावास व 300 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मिडिया प्रभारी श्रीमती अर्चना डांगी ने बताया कि घटना दिनांक 13 सितंबर 2016 को फरियादी कंपनी में बैठकर नाश्ता कर रहा था कि कंपनी के वर्कर अरविंद यादव ने वहां आकर थूक दिया तो उसने कहा कि यहा  क्यों थुक रहे हो, तो अरविंद यादव ने मां बहन की नंगी नंगी गालियां दी। फरियादी गाली देने से मना किया तो अरविंद यादव ने उससे मारपीट की। जिससे फरियादी के सिर, पीठ, दाहिनी आंख पर व शरीर पर चोट आई। वह चिल्लाया तो राजेन्द्र सिंह, बद्रीलाल गुर्जर, अशोक कुमार मेहता ने बीच बचाव किया। फिर अरविंद यादव बोला कि फिर कभी थूकने से मना किया तो जान से खत्म कर देगा।

फरियादी दूसरे दिन प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने चला गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। समुचित विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय धार में पेश किया गया था। जहां पर संपूर्ण साक्ष्‍य के पश्चात माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी धार द्वारा दण्ड के प्रश्‍न पर सुनकर अभियोजन के प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती ललिता ब्राहम्‍णें एडीपीओ ने धार न्यायालय में पैरवी की गई।

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