Homeसरदारपुर - विधानसभासरदारपुर - रेप के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल सश्रम...

सरदारपुर – रेप के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा, आरोपी ने इंदौर में किया था रेप

सरदारपुर। आधार कार्ड को लिंक कराने घर से अकेली पैदल जा रही नाबालिग का अपहरण करके रेप करने के मामले में सरदारपुर न्यायालय में आरोपी कुलदीप पिता मंगलसिंह उम्र 25 साल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश सरदारपुर राधाकिशन मालवीय द्वारा प्रकरण में सजा सुनाई गई है।

अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया पीडिता दिनांक 24 फरवरी 2018 को सुबह करीब 10 बजे आधार कार्ड को लिंक कराने घर से अकेली तिरला पैदल जा रही थी। रामपुरा मंदिर रोड की और से जाने के दौरान ग्राम गंगानगर तिरला का रहने वाला कुलदीप पिता मंगलसिंह बाइक लेकर आया व मदद का बोलकर तिरला छोडने की बात कही। पीडिता भरोसा करके बाइक पर बैठी तो आरोपी कुलदीप तिरला के बजाय उसे औरत बनाने की नियत से महू से इंदौर लेकर गया। पीडिता के साथ आरोपी ने महू की कोर्ट में शादी भी की जबरदस्ती की थी।

इधर पीड़िता के पिता ने अमझेरा थाने पर घटना की सूचना दी। करीब एक साल तक आरोपी ने जबरन औरत बनाकर पीडिता को रखा था। पुलिस ने पीडिता को दस्तेयाब करते हुए आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। जांच के बाद अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने गवाहों व जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह बिलवाल द्वारा की गई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!