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सरदारपुर – मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 6-6 माह सश्रम कारावास की सजा, अर्थदंड से भी किया दंडित

सरदारपुर। सिविल न्यायालय सरदारपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेंद्र सिंह मेहसन द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी गेंदालाल पिता सादुलसिंह बंजारा, कैलाश पिता सादुलसिंह बंजारा निवासी पंचरूण्डी थाना राजोद को छ-छ माह का सश्रम कारावास एवं दो- दो हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।


अभियोजन अधिकारी पीएल मेडा ने बताया कि फरिदयादी रामसिह पिता सादुलसिह घटना दिनांक पांच अक्टूबर 2017 को रात्री में अपने खेत पर था। इतने मे उसके भाई गेन्दालाल, कैलाश तथा राजेश पिता गेन्दालाल बंजारा हाथ मे लट्ठ लेकर आये व जमीन विवाद की बात को लेकर सभी ने गंदी-गंदी गालियाँ दी। गेन्दालाल ने लट्ट से बाये हाथ, कैलाश ने लट्ठ से बाये पैर, राजेश ने कमर मे लड्ड से मार कर चोट पहुँचाई तथा तीनो ने पैर हाथ घुटने मे मार कर चोट पुहँचाई। कैलाश व राजेश ने उसकी औरत को घर से उठाकर खेत पर लाए व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।
फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना राजोद में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी राजेश पिता गेन्दालाल को फरार करते हुए आरोपी गेंदालाल, कैलाश बंजारा निवासीगण पंचरूण्डी थाना राजोद को सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पीएल मेडा ने की।

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