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सरदारपुर – नाबालिक को शादी का झांसा देकर गुजरात ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

सरदारपुर। नाबालिक को शादी का झांसा देकर गुजरात लेकर जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सिविल न्यायालय सरदारपुर ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। सिविल न्यायालय सरदारपुर के विशेष न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय निर्णय पारित करते हुए आरोपी अर्जुन पिता मोहन उर्फ तेरसिंह 21 वर्ष निवासी धोलीखाली थाना रायपुरिया जिला झाबुआ को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी पी.एल. मेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 15 मार्च 2020 को फरियादिया और उसकी बहने घर पर ही थी और माता पिता गुजरात मे मजदूरी करने गए थे। तब घर पर आरोपी अर्जुन आया ओर फरियादिया को शादी करने का झांसा दिया और गुजरात राज्य के मोरबी ले गया। जहा पर आरोपी ने फरियादिया को झोपड़ी में रखा और शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म किया। जिससे फरियादिया गर्भवती हो गई और 6 उसे माह की लड़की हो गई।

इसके बाद आरोपी उसके घर फरियादिया को लाया था, जहां पर पुलिस को पता चलने पर पुलिस घर लेने आई थी। मामले में सरदारपुर थाना पुलिस ने आरोपी अर्जुन के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक बापुसिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी अर्जुन को न्यायालय ने सजा सुनाई है।

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