सरदारपुर। सिविल न्यायालय सरदारपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट महेन्द्रसिंह मेहसन द्वारा आज 15 जुलाई को मारपीट करने के मामले में।निर्णय पारित करते हुए आरोपी भेरू पिता रतन उम्र 43 साल निवासी मेहगांव को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल ने बताया घटना दिनांक 13 मई2017 को फरियादी कृष्णा मकवाना गाँव के बाहर हनुमान जी मंदिर के ओटले पर बैठा था उसी समय उसके गाँव का भेरू वहां पर आया तथा गालियां देते हुए मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी भेरू के विरुद्ध थाना अमझेरा में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी को सजा सुनाई तथा फरियादी को प्रतिकर स्वरूप राशि 5 हजार रूपये दिलाये जाने का आदेश किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पीएल मेडा द्वारा की गई।