सरदारपुर। काली कराई में हुई हत्या के मामले में सिविल न्यायालय सरदारपुर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उधार के रुपए मांगने की बात पर मृतक के साथ मारपीट की गई, इसके बाद साक्ष्य छुपाने की नियत से आरोपियों ने लाश को काली कराई डेम ग्राम रुगनाथपुरा की नहर में फेंक दिया था। कोर्ट ने लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत मौखिक, लिखित, वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रमाणित मनाते हुए सावरिया पिता राणजी उम्र 32 साल, नरसिंग पिता जैमाल उम्र 28 साल व बाबु पिता राणजी उम्र 27 साल को सजा से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल ने बताया कि चश्मदीद ने बताया कि दिनांक 13 फरवरी 2023 को शाम के समय गांव में आरोपी सावरिया, नरसिहं व बाबु मृतक राकेश के साथ झगड़ा कर मारपीट करते देखा है। मृतक राकेश ने आरोपी सांवरिया से 10 हजार रुपये उधार लिये थे जो नहीं देने की बात पर से विवाद कर आरोपियों ने धारदार हथियार हमला किया व मारपीट कर चोट पहुंचाई थी। साथ ही साक्ष्य छिपाने कि नियत से राकेश के शव को काली कराई डेम ग्राम रुगनाथपुरा की नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम करवाया।
रिपोर्ट में आया कि मृतक राकेश पिता धुमसिहं उम्र 28 साल को सिर में आईं चोटें के कारण सिर की हड्डी टूट गई थी इन्ही चोटों से राकेश की मृत्यु हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया व विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पिजुलाल मेडा द्वारा की गई।